रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर मॉल, होटल और हॉस्पिटल पर जुर्माना

नई दिल्ली:

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कमी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के पांच अस्पतालों, तीन होटलों और तीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को 3 लाख से लेकर साढ़े 7 लाख तक का जुर्माना किया है। जो कारण बताओ नोटिस के बावजूद भी सोमवार को एनजीटी में उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की कमी के चलते अपोलो अस्पताल को 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं इसी कड़ी में होली फैमिली अस्पताल पर एनजीटी ने 3 लाख का जुर्माना लगाया है।

वहीं जयपुर गोल्डन, सैंटम और बीएम गुप्ता अस्पताल को भी 5 लाख देने होंगे। जेपी सिद्धार्थ और पिकाडली होटल पर 7.5 लाख, इंडस होटल पर 5 लाख, लक्ष्मी बिल्डटेक और लाइफ स्टाइल बिल्डर्स पर भी 5 लाख के अलावा उपज बिल्डकॉन पर 3 लाख का जुर्माना ठोका है।

दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के वकील संजीव रैली ने बताया कि डीपीसीसी, जलबोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी के लोगों की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद एनजीटी ने ये आदेश दिया।

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साथ ही रैली ने जानकारी दी कि जो कारण बताओ नोटिस के बाद भी एनजीटी सोमवार को नहीं पहुंचे उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है और उनकी सुनवाई 25 मई को होगी।