दिल्‍ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्‍स लगाना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

दिल्‍ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्‍स लगाना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...

नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्‍ली से गुजरने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाना ज़रूरी है। न्‍यायालय ने प्रदूषण पर सरचार्ज को वक़्त की ज़रूरत बताया। कोर्ट इस मामले में सोमवार को फैसला देगा।

दरअसल, याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर 700 से 1300 रुपये तक का टैक्स लगाया जाना चाहिए, लेकिन पैसेंजर वाहनों, एंबुलेंस और खाने का सामान लाने वालों को छूट मिलनी चाहिए।

उल्‍लेखनीय है कि इस मामले में साल 1985 में एमसी मेहता ने एक याचिका दायर की थी। वरिष्‍ठ वकील हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि पॉल्यूशन बड़ी समस्या है और सर्दियों के मौसम में यह काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। राजधानी में पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है।

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अर्जी में कहा गया कि इस मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश दिया जाए कि राजधानी दिल्ली में जो भी कमर्शियल वाहन एंट्री करें, उनसे कम से कम 600 रुपये लेवी वसूली जाए। लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी),  जो दो एक्सल वाले हैं, से कम से कम 600 रुपये पॉल्यूशन कंपेनसेशन चार्ज वसूला जाए और 3 एक्सल वाले वाहनों से कम से कम 1200 रुपये प्रति एंट्री वसूला जाए। यह चार्ज टोल चार्ज के अलावा होगा।