यह ख़बर 12 फ़रवरी, 2014 को प्रकाशित हुई थी

जनलोकपाल पर कानून मंत्रालय ने कहा, बिना केंद्र की अनुमति के नहीं पेश हो सकता बिल

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के जनलोकपाल बिल को गुरुवार को लाने की जिद पर कानून मंत्रालय ने कहा, बिना केंद्र की अनुमति के यह बिल पेश नहीं किया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कानूनमंत्रालय से इस बारे में राय मांगी थी।

वहीं, आप सरकार ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के उस अनुरोध को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जनलोकपाल विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा का सत्र एक स्टेडियम में करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। आप सरकार ने कहा कि वह सत्र का आयोजन एक सार्वजनिक स्थान पर करने की योजना के साथ आगे बढ़ेगी।

शिक्षा एवं लोकनिर्माण मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘उप राज्यपाल ने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। यह मामला एकबार फिर मंत्रिमंडल में उठा। चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया कि सरकार अपने पूर्व के निर्णय के साथ जाएगी और एक बार फिर उपराज्यपाल से अनुरोध करेगी कि वह सत्र को खुले में कराने में सहयोग करें।’’

इससे पहले जंग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कानून एवं व्यवस्था स्थिति का उल्लेख करते हुए उस पर आपत्ति जतायी थी।

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