आर्म्‍स एक्‍ट केस : सलमान खान को बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट ने बरी किया, मिला 'संदेह का लाभ'

आर्म्‍स एक्‍ट केस : सलमान खान को बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट ने बरी किया, मिला 'संदेह का लाभ'

आर्म्‍स एक्‍ट केस में जोधपुर कोर्ट में हाज़िर होते सलमान खान...

खास बातें

  • अक्टूबर, 1998 में सलमान के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला.
  • सलमान मामले की सुनवाई में सुबह 11.40 बजे अदालत पहुंच गए थे.
  • फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा और उनके वकील मौजूद थे.
जोधपुर:

जोधपुर की एक अदालत ने 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को शस्‍त्र अधिनियम उल्‍लंघन मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए. अदालत के फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा और उनके वकील मौजूद थे.

सलमान खान के वकील हस्‍तीमल सारास्‍वत ने मीडिया को अदातल के आदेश से अवगत कराते हुए बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध आरोपों को साबित नहीं कर सका. लिहाज़ा, कोर्ट ने उन्‍हें बरी करने के आदेश दिए. उनके वकील ने इस केस को 'झूठा' करार दिया. इस मामले में 20 लोगों की गवाही हुई थी.

अदालत के फैसले के बाद सलमान के पिता सलीम खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है. ये परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है. हमें अदालतों में पूरा विश्‍वास है'. उन्‍होंने कहा कि 'हमें अदालत द्वारा सलमान को क्लीन चिट दिए जाने का पूरा यकीन था'.

अदालत के फैसले के बाद सलमान ने ट्वीट कर लोगों का शुक्रिया अदा किया.
 


सलमान मामले की सुनवाई के लिए सुबह 11.40 बजे अदालत पहुंच गए थे. मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्‍हें आधे घंटे में कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे. यह सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से एक है.

सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम ही जोधपुर पहुंच गए थे. इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद सीजेएम दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.

सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी.

18 साल पुराना मामला
 
  • चिंकारा, काले हिरण के शिकार का आरोप
  • 1998 में कर रहे थे एक फ़िल्म की शूटिंग
  • गैरकानूनी हथियार रखने का भी आरोप
  • हथियारों के लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी
  • इन हथियारों से कांकाणी में दो काले हिरणों का शिकार
  • अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला
  • आर्म्स एक्ट में सज़ा 3 से 7 साल का प्रावधान.

बुधवार को सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के मामले में फैसले के सात दिन बाद ही 25 जनवरी को सलमान खान को काले हिरणों के शिकार के मामले में जोधपुर सीजेएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होकर बतौर मुलजिम अपना बयान दर्ज कराना होगा. सलमान के साथ काले हिरणों के शिकार के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी अदालत में हाजिर होकर बयान दर्ज कराना होगा.

1998 में सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.

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