खास बातें
- कलमाड़ी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी की संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें संसद भवन, जो कि संवैधानिक वचनबद्धताओं को पूरा करने की बुनियाद पर बना है, में केवल बोलने की आजादी के आधार पर अनुमति देना पूरी तरह अनुचित होगा। रिट याचिका खारिज की जाती है। पुणे से कांग्रेस सांसद कलमाड़ी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहकर कलमाड़ी के अनुरोध को खारिज कर दिया था कि वह जेल के बाहर ताजा हवा खाने के लिए ऐसा चाहते हैं। कलमाड़ी ने अपील में दलील दी थी कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने एक सांसद के अधिकारों की गलत तरह से आम आदमी से तुलना की। 67 वर्षीय सांसद पर राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्विस कंपनी को अधिक दरों पर ठेका देने में कथित भूमिका के मामले में मुकदमा चल रहा है।