यह ख़बर 15 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

खास बातें

  • कर्नाटक में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने धारा 355 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट है।
बेंगलुरू:

कर्नाटक में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने धारा 355 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सीएम और स्पीकर ने वोटिंग के वक्त संवैधानिक अधिकार का गलत इस्तेमाल किया था। राज्यपाल के अनुसार राज्य में भ्रष्टाचार है।दूसरी ओर, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनकी पार्टी ने राज्यपाल के इस कदम पर पलटवार करते हुए इसे राजभवन की साजिश करार दिया और कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। इस नए संकट पर चर्चा करने के लिए राजग नेताओं की बैठक हो सकती है जिसके बाद राज्यपाल की सिफारिश का विरोध करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 11 विधायकों के निलंबन को गलत ठहराया था। इस फ़ैसले के बाद सूबे में राजनीति तेज़ हो गई थी। राज्यपाल ने इससे जुड़ी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी।(कुछ अंश भाषा से)


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