कावेरी विवाद : कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा

कावेरी विवाद : कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा

खास बातें

  • गंभीर कठिनाइयों के बावजूद कर्नाटक ने कावेरी से पानी छोड़ा
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक में आंदोलन तेज हो गया
  • आज भी लोग कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं
बेंगलुरु:

कर्नाटक ने विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से 10 दिनों तक के लिए रोजाना पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक प्रतिदिन देने का निर्देश दिया था.

राज्य जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, कनार्टक ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से 10 दिनों तक प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का निर्देश दिया था. उन्होंने बताया कि राज्य ने कल आधी रात से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया.

इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने मांड्या एवं राज्य के अन्य हिस्सों में अपना आंदोलन तेज कर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने अनेक सड़के बंद कर दी हैं और स्कूल एवं कॉलेजों को जबर्दस्ती बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालन के लिए राज्य सरकार ने कल ‘गंभीर कठिनाइयों’ के बावजूद तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्णय किया। कोर्ट ने अपने आदेश में बेंगलुर-मैसूरू राजमार्ग बंद करने वाले कन्नड़ समर्थक आंदोलनकारी किसानों और सजाजसेवी संगठनों पर तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.

कावेरी राजनीति के केन्द्र मांड्या जिले में प्रदर्शनकारियों ने कल सड़कें बंद कर दी थीं और अनेक स्थानों पर धरना प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद सरकार ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों समेत केन्द्रीय बलों की तैनाती कर दी है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कल तीन-चार घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था, अनेक कठिनाइयों के बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पानी छोड़ना शुरू कर देगी.’’ सिद्धरमैया ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संशोधन याचिका दाखिल करेगी और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताएगी.

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कर्नाटक को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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