यह ख़बर 07 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

स्वामी ने करुणानिधि पर मुकदमे की अनुमति मांगी

खास बातें

  • स्वामी ने भूमि आवंटन में पद के कथित दुरुपयोग के आरोप में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल से मंजूरी मांगी।
चेन्नई:

जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भूमि आवंटन में पद के कथित दुरुपयोग के आरोप में सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल से मंजूरी मांगी। स्वामी ने डीएमके प्रमुख करुणानिधि पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी सम्बंधी अपनी याचिका, राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला के सहयोगी (एडीसी) को सोमवार अपराह्न् सौंपी। राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में स्वामी ने कहा, "भूमि आवंटन पर तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (टीएनएचबी) के नियम स्पष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। लिहाजा आवंटन रद्द किए जाएं और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।" स्वामी ने आरोप लगाया कि करुणानिधि ने कुछ लोगों को भूमि आवंटित करने में अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसलिए "मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल से मंजूरी मांगी है।" स्वामी ने कहा, "टीएनएचबी के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धनी लोगों को और जिन लोगों के पास पहले से कोई भूखण्ड या घर हो, उन्हें भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। यहां आईएएस अधिकारियों और अन्य लोगों को भूखण्ड आवंटित किए गए हैं।" स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राज्य सरकार ने हाल में विवेकाधीन कोटा समाप्त कर दिया है। अपना आवेदन सौंपने से पहले स्वामी ने कहा था, "राज्यपाल मेरी याचिका को दरकिनार नहीं कर सकते। करुणानिधि के खिलाफ यह मेरा पहला मामला होगा। करुणानिधि के खिलाफ कई अन्य शिकायतें हैं। मेरे पास करुणानिधि के खिलाफ कुल 23 दस्तावेज हैं।" करुणानिधि पर स्वामी का यह दूसरा हमला है। स्वामी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत में अपनी शिकायत में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए.राजा के साथ करुणानिधि का नाम सहआरोपी के रूप में लिया है। स्वामी ने अदालत में कहा था, "मैंने इस मामले में डीएमके प्रमुख करुणानिधि का नाम लिया है और कई अन्य नाम इसमें अभी शामिल किए जाएंगे।" करुणानिधि ने रविवार को स्वामी को एक कानूनी नोटिस भेजा था। करुणानिधि ने नोटिस में कहा था कि या तो स्वामी 24 घंटे के भीतर अपना बयान वापस लें, अन्यथा मानहानि के लिए आपराधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। लेकिन स्वामी ने कहा, "मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला है।" स्वामी ने कहा, "मीडिया को कानूनी नोटिस की प्रतियां मिल गई हैं और मुझे नहीं। मुझे नोटिस नहीं मिला है। नोटिस प्राप्त होने की पावती पर मेरा हस्ताक्षर होना चाहिए।"


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