खाप पंचायत ने दलित लड़की का बलात्कार करने का सुनाया फरमान, सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीड़ि‍त

खाप पंचायत ने दलित लड़की का बलात्कार करने का सुनाया फरमान, सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीड़ि‍त

प्रतीकात्मक फोटो

बागपत:

बागपत जिले की एक दलित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लगाई है कि गांव के जाटों की खाप पंचायत ने उसका बलात्कार करने का फरमान सुनाया है। लड़की के भाई की मित्रता इस जाट परिवार की लड़की से थी। इस पूरे मामले की जांच हो ही रही थी कि तभी एक नया मोड़ आ गया। दलित लड़के की कथित महिला मित्र ने पुलिस में उल्टे यह शिकायत दर्ज करा दी है कि नौकरी दिलाने के बहाने लड़का उसे दिल्ली ले गया था जहां उसके साथ बलात्कार भी किया गया।

मामला कुछ यूं है कि बागपत जिले के एक दलित लड़के को पिछले महीने के आखिरी दिनों में एक जाट लड़की के साथ दिल्ली में पकड़ा गया। लड़की शादीशुदा थी। उसके घर वालों ने दलित लड़के पर लड़की को बरगलाने का इल्जाम लगा दिया। चूंकी लड़की ने उस वक्त इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, इसलिए पुलिस ने लड़के पर अपहरण का मुकादमा दर्ज करने के बजाय उसे नारकोटिक्स एक्ट में जेल भेज दिया।

लड़के की बहन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उसका आरोप है कि बागपत में जाटों की एक खाप पंचायत ने इस घटना से नाराज होकर फरमान सुनाया है कि जाट परिवार के लोग बदला लेने के लिए लड़की (दलित की बहन) के साथ बलात्कार करेंगे। दलित लड़की ने अदालत से सुरक्षा मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मामले में एक पेंच यह है कि दलित लड़के के साथ दिल्ली में पकड़ी गई जाट लड़की ने इसे मोहब्बत का नहीं बल्कि धोखाधड़ी का मामला बताया है। बागपत जिले के एसपी से जाट लड़की ने शिकायत की है कि दलित लड़का उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।

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एसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी तरफ लड़के के घर के लोग कह रहे हैं कि लड़की झूठ बोल रही है और यह बयान उसने तब क्यों नहीं दिया जब पुलिस उसे दिल्ली से लेकर आई थी। लड़की का कहना है कि परिवार की इज्जत की खातिर उसने यह वजह पहले किसी को नहीं बताई।