यह ख़बर 16 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी

कोलकाता सीपी को बदलो, चुनाव आयोग का निर्देश

खास बातें

  • एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती को बदलने का आदेश दिया है।
कोलकाता:

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती को बदलने का आदेश दिया है। चक्रवर्ती का एक ही स्थान पर कार्यकाल निर्धारित तीन साल के कार्यकाल से भी ज्यादा हो चुका था। इसके चलते यह आदेश आया है। इसके अलावा आयोग ने नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने का भी आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एनके सहाना ने बताया, कल शाम, निर्वाचन आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि गौतम मोहन चक्रवर्ती का पुलिस आयुक्त के तौर पर कार्यकाल तीन साल की अवधि से ज्यादा हो चुका है और इसलिए अब उनके स्थान पर किसी और को लाया जाना चाहिए। सहाना ने बताया कि आयोग ने इसके लिए जल्द से जल्द तीन सदस्यीय एक समिति बनाने का भी आदेश दिया है और आयोग के इस आदेश के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव समर घोष को जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया, जैसे ही प्रदेश सरकार समिति बना लेगी, हम समिति के बारे में निर्वाचन आयुक्त को बता देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी शहर के नए पुलिस आयुक्त के चयन के मामले में निर्वाचन आयोग ने हस्तक्षेप किया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने 14 दिसंबर, 2010 को एक आम आदेश में प्रदेश सरकार से कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी, अगर वह उसी स्थान पर तीन साल से तैनात है या वह अपने गृह जिले में तैनात है, तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह एक मार्च के पहले इन पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण करती। उसी दिन प्रदेश में चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई थी।


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