खास बातें
- लोकसभा से पास हुआ भूमि अधिग्रहण बिल फिर से लोकसभा में जाएगा क्योंकि राज्यसभा में इस बिल पर सरकार दो संशोधनों के लिए तैयार हो गई है।
नई दिल्ली: लोकसभा से पास हुआ भूमि अधिग्रहण बिल फिर से लोकसभा में जाएगा क्योंकि राज्यसभा में इस बिल पर सरकार दो संशोधनों के लिए तैयार हो गई है।
एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अब सिंचाई योजनाओं में पुरानी तारीख़ से संशोधन लागू नहीं होंगे। दूसरा यह कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी या फिर नकद मुआवजा मिलेगा या दोनों नहीं दिए जाएंगे जैसा कि नए बिल में प्रावधान है।
इन दो संशोधनों का मतलब है बिल फिर से लोकसभा से पास कराना होगा।