बॉम्बे HC ने भारत में बैन हुई मैगी के निर्यात को दी हरी झंडी

बॉम्बे HC ने भारत में बैन हुई मैगी के निर्यात को दी हरी झंडी

मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी के निर्यात को हरी झंडी दे दी है, लेकिन देश में इसके खरीदने-बेचने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी,  मामले की अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी।

मंगलवार को हाईकोर्ट में सरकार और FSSAI यानि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने कहा कि अगरे नेस्ले चाहे तो मैगी के पैकेट्स का निर्यात कर सकती है।

कोर्ट ने नेस्ले से कहा, ‘अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं, और इसपर कोई पाबंदी नहीं है।

कोर्ट के फैसले के जवाब में नेस्ले ने कहा, मैगी के 11000 करोड़ पैकेट मार्केट से वापिस मंगा लिए गए हैं और 17000 करोड़ पैकेट नष्ट कर दिए गए हैं।

इसके बावजूद कई हज़ार करोड़ पैकेट अभी भी मार्केट में है जिन्हें वापिस मंगवाना है।

FSSAI कर सकती है औचक निरीक्षण

कोर्ट ने ये भी कहा की FSSAI  जब चाहे तब नेस्ले के प्लांट या रिटेल स्टोर पर सरप्राइज़ चेक कर सकती है।
नेस्ले ने इसी महीने अपने लोकप्रिय ब्रांड मैगी नूडल्स को बाज़ार  से हटाया था।

मैगी के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने नॉर इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड को बाजार से वापिस ले लिया था।

मैगी में सीसे की मात्रा और स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) तय सीमा से अधिक पाया गया था जिसके बाद एफएसएसएआई ने बीते आठ जून को उत्पादों की सुरक्षा पर परामर्श जारी  करने के अलावा सभी इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड का परीक्षण किया था।

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परीक्षण के बाद कई राज्यों ने मैगी को अगले आदेश तक बाज़ार से मैगी हटाने का निर्देश दिया था।