यह ख़बर 29 दिसंबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

दिल्ली गैंगरेप मामले में आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज

खास बातें

  • दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस 3 जनवरी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी।
नई दिल्ली:

दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस 3 जनवरी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी।

पुलिस ने पहले इनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार, हत्या के प्रयास, सबूतों को मिटाना समेत अन्य मामले दर्ज किए थे। वहीं, गैंगरेप के इस सनसनीखेज मामले में छठे आरोपी अक्षय सिंह ऊर्फ ठाकुर को भी अदालत ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

उसे पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिट मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया। अक्षय इस वारदात में गिरफ्तार होने वाला अंतिम आरोपी है। पुलिस ने अभियुक्त को और पूछताछ के लिए हिरासत में देने का अनुरोध नहीं किया। इस पर अदालत ने उसे 9 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बीते 16 दिसंबर को चलती बस में छह लोगों ने 23 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के साथ ही उसके साथ हैवानियत का व्यवहार किया था। करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद शनिवार तड़के पीड़ित ने तड़के सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अगले सप्ताह इन लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर करने की योजना है।

सामूहिक बलात्कार के सभी छह आरोपियों- बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन और विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए छठे आरोपा का दावा है कि वह अवयस्क है। पुलिस ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए उसकी हड्डियों की जांच करने की अनुमति अदालत से मांगी है।

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(इनपुट भाषा से भी)