यह ख़बर 10 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

मुजफ्फरनगर दंगा : हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी किया, पुलिसवालों के निलंबन पर रोक

मुजफ्फरनगर दंगा : हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी किया, पुलिसवालों के निलंबन पर रोक

लखनऊ:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यूपी के मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के मामलों में निलंबित किए गए पांच पुलिस वालों के निलंबन पर रोक लगा दी है।

मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी सरकार ने पांच थानाप्रभारियों को निलंबित कर दिया था। पुलिसवालों का आरोप है कि यह निलंबन यूपी के मंत्री आजम खान के इशारे पर किया गया था। इन पुलिसवालों ने यह भी आरोप लगाया था कि आजम खान के दबाव के बाद उन सात लोगों को हिरासत से रिहा किया गया था जिन पर दो जाट और एक मुस्लिम लड़के की हत्या का आरोप लगा था। कहा जा रहा था कि इसी वजह से इलाके में दंगे भड़के थे। इन दंगों में 50 लोग मारे गए थे और करीब 45 हजार लोग विस्थापित हुए थे।

कोर्ट ने कहा कि निलंबन के आदेश में दुर्व्यवहार का जो आरोप लगाया गया है वह उचित नहीं लगता, इससे मात्र यही पता लगता है कि ये पुलिस वाले दंगों के समय और कारगर ढंग से निपट सकते थे।

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वहीं, कोर्ट ने कहा कि जो आरोप यूपी के मंत्री पर लग रहे हैं, वह काफी गंभीर हैं और इस पूरे प्रकरण पर गौर किया जाए तो इस आदेश के पीछे के कारणों पर गौर किया जाना चाहिए। इस पर यह भी देखा जाना जरूरी है कि कानून का पालन हुआ है या नहीं।