नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी NDMC ने मेघालय भवन के एक कर्मचारी को पत्ता जलाने के जुर्म में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही श्री श्री चांद नाम के इस कर्मचारी पर तुगलक लेन पुलिस थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई है।
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक पत्ता, कूड़ा या पॉलिथिन जलाने पर पाबंदी है। लिहाजा मेघालय भवन के इस कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए 18 मई को एनजीटी के सामने भी उपस्थित होना होगा।
इस तरह की घटना रोकने के मद्देनजर NDMC ने दो टीमें लगाई हैं और यही वजह रही कि निगरानी करने के दौरान औरंगजेब रोड स्थित मेघालय भवन से धुआं निकलता दिखा तो पहले पुलिस और फायर को कॉल किया गया और फिर मामला दर्ज हुआ।
NDMC ने अपने इलाके में कूड़ा, पत्ता या पॉलिथिन जलाने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया हुआ है।