यह ख़बर 24 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

'चुनाव खर्चे के लिए खोलना होगा नया बैंक खाता'

खास बातें

  • अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव संबंधित भुगतान के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा।
नई दिल्ली:

अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव संबंधित भुगतान के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा। निर्वाचन आयोग की इस कवायद से इस तरह के खर्चों पर निगरानी रखी जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा और निर्वाचन खर्चों के लिए वही खाता मान्य होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और चुनाव खर्चों पर निगरानी रखने में आसानी होगी। कुरैशी ने कहा कि पेड न्यूज पर काबू पाने के लिए चुनाव वाले राज्यों में एक बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। निगरानी समिति जिला और राज्य स्तर पर गठित की गई है। पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।


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