यह ख़बर 26 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी

बलवंत की फांसी 31 मार्च को नहीं हो पाएगी : सुखबीर

खास बातें

  • पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बेअंत सिंह हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी 31 मार्च को नहीं हो पाएगी।
चंडीगढ़:

पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बेअंत सिंह हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी 31 मार्च को नहीं हो पाएगी। स्थानीय अदालत ने राजोआणा को 31 मार्च को फांसी देने का आदेश दिया है।

सुखबीर ने कहा, ‘हमारी जिम्मेदारी किसी भी कीमत पर कानून एवं व्यवस्था बरकरार रखने की है। फांसी पर तामील नहीं होने जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि राजोआणा को फांसी देने के आदेश पर तामील नहीं हो सकती क्योंकि एसजीपीसी ने उन्हें माफी देने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की है।

एक अन्य दोषी लखविंदर सिंह की अपील भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्य विधानसभा में साफ बयान दिया कि वह राजोआणा के लिए माफी सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उनकी मौत की सजा को कम कराकर आजीवन कारावास में तब्दील कराएंगे।

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राजोआणा पंजाब में पटियाला के सेंट्रल जेल में बंद हैं। चंडीगढ़ की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल ने 31 मार्च को राजोआणा को फांसी देने की तारीख निर्धारित की थी। उन्होंने खुद कोई दया याचिका या समीक्षा याचिका नहीं दायर की है।