यह ख़बर 16 मई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

पितृत्व विवाद : तिवारी का जबरन ब्लड सैंपल लेने का आदेश

खास बातें

  • पितृत्व विवाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एनडी तिवारी अगर खुद ब्लड सैंपल न दें तो उनसे जबरन लिया जाए। उन्हें 21 मई तक ब्लड सैंपल देने का आदेश दिया गया है।
नई दिल्ली:

पितृत्व विवाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एनडी तिवारी अगर खुद ब्लड सैंपल न दें तो उनसे जबरन लिया जाए। उन्हें 21 मई तक ब्लड सैंपल देने का आदेश दिया गया है।

इससे पूर्व  दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा था कि उन्हें बताना होगा कि वह अपने खून का नमूना दे रहे हैं या नहीं।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पितृत्व विवाद में खून का नमूना लेने के लिए नारायण दत्त तिवारी को यहां लाने के लिए अपने रजिस्ट्री से पुलिस की मदद लेने को भी कहा ।