खास बातें
- राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पांच वर्ष की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले कैदी समेत चार अन्य कैदियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पांच वर्ष की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले कैदी समेत चार अन्य कैदियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत चार कैदियों, उत्तराखंड के ओम प्रकाश, उत्तर प्रदेश के सतीश, उत्तर प्रदेश के ही कर्ण सिंह और कुंवर बहादुर सिंह की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सजा माफ करने, सजा कम करने या निलंबित करने आदि का अधिकार है।