यह ख़बर 05 जुलाई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

बीआरटी पर सभी गाड़ियों को चलने दें : हाईकोर्ट

खास बातें

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बीआरटी पर अंतिम फैसला आने तक सभी गाड़ियों को चलने दिया जाए। यानी बीआरटी पर जो लेन बसों के लिए रिजर्व है उस पर सभी गाड़ियां चलेंगी।
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बीआरटी पर अंतिम फैसला आने तक सभी गाड़ियों को चलने दिया जाए। यानी बीआरटी पर जो लेन बसों के लिए रिजर्व है उस पर सभी गाड़ियां चलेंगी।


हाईकोर्ट ने यह आदेश बीआरटी पर सभी गाड़ियों को चलने देने के लिए दायर याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सेंट्रल रोड रिसर्च संस्थान की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा।

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