यह ख़बर 28 फ़रवरी, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सहारा प्रमुख सुब्रत राय गिरफ्तार, अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने आज उन्हें चार मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अपने निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने में कथित रूप से असफल  रहने से जुड़े मामले में अदालत में पेश नहीं होने के चलते पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुब्रत राय को सीजेएम अदालत में पेश किया, जहां अभियोजन पक्ष ने उन्हें चार मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में दिए जाने की याचिका दी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि सुब्रत राय को उसी दिन दिल्ली में सर्वोच्च अदालत के सामने पेश करना है। वहीं सुब्रत राय ने अदालत से आग्रह किया कि वह घर पर ही रहना चाहते है, मगर अदालत का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे।

मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम आनंद कुमार यादव ने इस दौरान मीडिया एवं अन्य लोगों को अदालत से बाहर जाने को कहा और बंद कमरे में अपना फैसला दिया।

इससे पहले सहारा प्रमुख सुब्रत राय को आज लखनऊ में गिरफ्तार किया। वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के बाद दो दिन से गिरफ्तारी से बच रहे थे।

सुब्रत राय (65 वर्ष) की गिरफ्तारी नाटकीय रही। उन्होंने सुबह सहारा शहर में पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण किया।

लखनऊ के ट्रांस-गोमती क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हबीबुल हसन ने कहा, राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आज ही अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राय लखनऊ में पुलिस की हिरासत में हैं। साथ ही उन्होंने 26 फरवरी को पीठ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट वापस लिए जाने की फरियाद की।

सहारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बेटे सीमांतो राय ने कहा कि वे पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने स्वेच्छा से लखनऊ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। सहारा प्रमुख को अपनी मां से बहुत लगाव है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि सुब्रत राय को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने आज सुबह जब अपने फरार होने के संबंध में खबरें पढ़ीं तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई और इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा समर्पण करने का फैसला किया।

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होने के लिए माफी मांगी थी और अर्जी दी थी कि उनके खिलाफ जारी वारंट को वापस लिया जाए। इस अर्जी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में अब 4 मार्च को ही सुनवाई होगी।

इससे पहले सुब्रत राय ने आज एक बयान जारी करके कहा था कि वह गिरफ्तारी से भाग नहीं रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आज उन्हें जो भी निर्देश देगा, वह उसका ‘बिना किसी शर्त पालन करने’ को तैयार हैं।

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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राय के खिलाफ 26 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने और 4 मार्च को अपने समक्ष पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के करीब 20 हजार करोड़ रुपये न लौटाने के मामले में सेबी की याचिका पर सुब्रत राय और तीन डायरेक्टरों को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन सुब्रत राय अपनी मां की गंभीर हालत का हवाला देकर कोर्ट नहीं पहुंचे थे।