यह ख़बर 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी

दवेंदर पाल भुल्लर की याचिका पर सुनवाई 26 मार्च तक टली

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार आतंकवादी हमले के दोषी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की उसकी याचिका पर फैसला नहीं ले पाती है तो वह खुद इस पर निर्णय लेगा। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।

इससे पहले जीई वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है और इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

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महान्यायवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की।