मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया

मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया

प्रज्ञा ठाकुर का फाइल फोटो

मुंबई:

मालेगांव विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को यहां एक अदालत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। एनआईए ने पिछले महीने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी।

इस मसले पर एनआईए के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। हमने (विशेष एनआईए) अदालत को बताया कि हमने आरोपपत्र दायर किया है और अदालत उचित फैसला कर सकती है।’’एनआईए ने पिछले 13 मई को दायर अपने आरोपपत्र में प्रज्ञा तथा पांच अन्य के खिलाफ सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी आरोप हटा दिए थे।

उन्होंने कहा कि इस बीच विस्फोट में घायल निसार अहमद सैयद बिलाल ने प्रज्ञा ठाकुर की जमानत का विरोध करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की है। प्रभावित पक्ष होने के नाते अदालत को उसे सुनना चाहिए। अदालत बुधवार को हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर सकती है।

उल्‍लेखनीय है कि साध्वी प्रज्ञा, श्याम साहू, शिव कालसांगरा और प्रवीण ताककलकी ने जमानत के लिए आवेदन किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल कस्बे मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में सात लोग मारे गए थे।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)


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