यह ख़बर 09 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

गडकरी ने उबर कैब पर रोक को बताया गलत, कहा, रेल में रेप हो तो क्या रेल सेवा बंद कर देंगे

नई दिल्ली:

दिल्ली रेप केस मामले में उबर कैब सेवा पर बैन को लेकर सरकार के दो मंत्रालय आपस में टकरा गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उबर कैब सेवा पर रोक को गलत कहा है। उन्होंने कहा कि अगर रेल में रेप हो तो क्या रेल बंद कर देंगे? परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि देश में 30 फ़ीसदी ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। इससे निपटने के लिए नीति बनाई जाएगी।

दिल्ली में उबर टैक्सी रेप मामले के बाद गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों को खत लिखा है। मंत्रालय ने राज्यों से सभी वेब टैक्सी पर पाबंदी लगाने के लिए कहा है। रजिस्ट्रेशन न होने तक वेब टैक्सियों पर पाबंदी लगाने को कहा गया है। लोगों से इस तरह की टैक्सी सेवा न लेने की भी अपील की गई है।

वहीं इस मामले पर राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने बयान में कहा कि यह घटना देश के लिए शर्मनाक है, अपराधी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में पीसीआर वैन की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है और संवेदनशील जगहों पर गश्त हो रही है। 15000 लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है। हम टैक्सी सर्विस को रेगुलेट करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन को भी पारदर्शी बनाएंगे।

उबर टैक्सी के ड्राइवर पर रेप का आरोप लगने के बाद यह जानना जरूरी हो गया है कि कौन-सी टैक्सी सर्विस कानूनी तौर पर चल रही है। कौन-सी टैक्सी सर्विसेज सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और कौन-सी अवैध हैं। राजधानी दिल्ली में सरकार ने छह ऐसी टैक्सी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें टैक्सी चलाने के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया गया है।

इस लिस्ट में ईजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, चैनसन कैब, यो कैब और एयर कैब शामिल हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ इन्हीं टैक्सी सर्विस कंपनियों को लाइसेंस दिया है। इसके अलावा सभी टैक्सी सर्विस गैर-कानूनी हैं। इसका मतलब है कि जानी-मानी टैक्सी सर्विस जैसे कि ओला कैब्स और टैक्सी फॉर श्योर जैसी एप−बेस्ड टैक्सी सर्विसेज भी राजधानी में प्रतिबंधित हो जाएंगी।  

इस घटना के बाद दूसरे शहरों में भी टैक्सी सर्विस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की बात करें तो पुलिस ने मुंबई में मौजूद सभी टैक्सियों की गिनती का फैसला किया है। गिनती में सभी काली पीली रेडियो और ऐप पर अधारित सेवा शामिल होंगी।

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वहीं सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा और ड्राइवरों के वेरिफिकेशन के लिए नियम बदलेंगे। फिलहाल वेरिफ़िकेशन के लिए कोई नियम नहीं है। सभी टैक्सी सर्विस का डाटा बेस तैयार होगा। इस अभियान में स्पेशल पुलिस क्राइम ब्रांच ट्रैफिक पुलिस को लगाया जाएगा।