शैक्षिणक संस्थानों की ओर से धर्म के आधार पर आरक्षण अस्वीकार्य है: रविशंकर प्रसाद

शैक्षिणक संस्थानों की ओर से धर्म के आधार पर आरक्षण अस्वीकार्य है: रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद का फाइल फोटो

खास बातें

  • एएमयू मसले पर विवाद को दी हवा
  • संविधान के अनुच्‍छेद 27 का हवाला दिया
  • सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित
नई दिल्‍ली:

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद को फिर से हवा देते हुए बुधवार को कहा कि उनके विचार से करदाताओं के धन का प्रयोग कर रहे किसी शैक्षणिक संस्थान को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की ''अनुमति नहीं है.''

उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम लिए बगैर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई भी कर देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, जिनका प्रयोग किसी विशेष धर्म या धर्म संप्रदाय की सहायता या प्रचार के खर्च के भुगतान के लिए किया जाएगा.

प्रसाद ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और यदि उच्चतम न्यायालय ''विरोधाभासी'' फैसला सुनाता है तो मामले पर आगे चर्चा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि लोग मदरसे और स्कूल चलाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन वे सरकारी फंड का प्रयोग नहीं कर सकते.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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