यह ख़बर 03 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सीबीआई ने ओबुलापुरम खनन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया

खास बातें

  • सीबीआई ने उस अवैध खनन मामले में आरोपपत्र दायर किया, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के स्वामित्व वाली ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी शामिल है।
हैदराबाद:

सीबीआई ने विशेष अदालत में उस अवैध खनन मामले में शनिवार को आरोपपत्र दायर किया, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के स्वामित्व वाली ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी शामिल है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक (हैदराबाद परिक्षेत्र) वीवी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि आरोपपत्र जनार्दन रेड्डी, उनके रिश्तेदार एवं खनन कंपनी के प्रबंध निदेशक बीवी श्रीनिवास रेड्डी और आंध्र प्रदेश के खान एवं भूविज्ञान के पूर्व निदेशक वी डी राजगोपाल और ओएमसी के खिलाफ दायर किया गया। रेड्डी बंधुओं को गत 5 सितम्बर को कर्नाटक के बेलारी से गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल राजगोपाल के साथ चंचलगूड़ा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ब), 409, 468 और धारा 471 के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोपित किया गया है।


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