पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी (फाइल फोटो).

खास बातें

  • पटियाला हाउस कोर्ट 26 दिसंबर को फैसला सुनाएगा
  • अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में सुनवाई
  • सीबीआई ने किया जमानत का विरोध
नई दिल्ली:

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. 26 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा.  

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या जांच एजेंसी के पास सबूत हैं कि हेलिकाप्टर डील के लिए 2005 में त्यागी ने पैसे लिए हैं. क्राइटेरिया बदलने की मीटिंग में कितनी एजेंसियां शामिल रहीं?

इस पर सीबीआई ने कहा कि एजेंसी के पास त्यागी के पैसे लेने के सबूत हैं. जब वे वायु सेना प्रमुख थे तो कई संपत्तियां खरीदी थीं.2005 की मीटिंग में 4-5 एजेंसियां शामिल थीं, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जुडे सब लोग जांच के दायरे में हैं.

सीबीआई ने कहा कि यह एक बड़ी और अहम जांच है जिसमें कई हाई रैंक के लोगों की भूमिका की जांच जारी है. अभी की जांच में त्यागी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं जिनसे घोटाले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी.
मामले में आरोपियों के मीटिंग करने सहित कई सबूत मिले हैं. इस जांच के बारे में अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर आरोपी को पता चल गया कि जांच किस दिशा में चल रही है और किससे पूछताछ होगी, कहां रेड होगी तो वह दूसरे लोगों को आगाह कर सकता है.वे लोग अहम सबूतों को नष्ट कर सकते हैं.

सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी मनी ट्रेल की जांच नहीं कर रही बल्कि यह छानबीन कर रही है कि इस अपराध को किस तरीके से अंजाम दिया गया. इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. इस मामले में सीबीआई व्यवस्थित ढंग से जांच को आगे बढ़ा रही है. जल्दबाजी में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. यह जांच इटली और 8 देशों तक पहुंची है जिसमें लाखों दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. 70 फीसदी दस्तावेज इटेलियन भाषा के हैं जिनका अनुवाद किया जा रहा है.

हालांकि कोर्ट ने पूछा कि जांच पूरी होने में कितना वक्त लगेगा तो सीबीआई की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्त के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए. सीबीआई ने कहा था कि तकरीबन दो लाख से ज्यादा के पेपर हैं इसलिए जवाब दाखिल करने में समय लगेगा. सीबीआई ने कहा था कि हमारा यह कहीं से इरादा नहीं है कि मामले की सुनवाई में देरी की जाए.

बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया था कि हमने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है. चाहे वह सीबीआई हो या ईडी, जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया वे हमेशा गए. सभी दस्तावेज जो सीबीआई ने मांगे थे, हमेशा दिए गए. इतना ही नहीं ईडी ने परिवार वालों से जो दस्तावेज मांगे वे भी दिए गए. सीबीआई ने कभी भी यह आरोप नहीं लगाया कि त्यागी ने जांच में सहयोग नहीं किया.

बचाव पक्ष ने कहा कि सीबीआई यह भी नहीं कह सकती कि त्यागी कहीं विदेश भाग सकते है. परिवार की सम्पति, बैंक एकाउंट और विदेशी टूर की सारी जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की गई है. त्यागी ने कभी भी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर के सौदे मैं कोई भूमिका अदा नहीं की. यह सिविलियन निर्णय था. हेलिकॉप्टर का टेक्निकल ट्रॉयल उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ.


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