यह ख़बर 05 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी

हैदराबाद विस्फोट : रियाज भटकल की गिरफ्तारी के आदेश

खास बातें

  • दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकवादी गुट इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के संस्थापक रियाज भटकल के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया।
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकवादी गुट इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के संस्थापक रियाज भटकल के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 21 फरवरी को हुए दो आतंकवादी विस्फोटों को अंजाम देने में कथित रूप से संलिप्त नौ अन्य आतंकवादियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान रियाज भटकल तथा नौ अन्य हमलावरों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किए।

जिला न्यायाधीश आईएस मेहता ने आईएम के दो अन्य आरोपियों सईद मकबूल तथा इमरान खान को उनकी एनआईए हिरासत को बढ़ाते हुए 13 मार्च तक के लिए फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत के सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत से कहा कि मकबूल और खान को हैदराबाद ले जाया गया था जहां उन्होंने विस्फोटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

हैदराबाद में 21 फरवरी को हुए इस आतंकवादी विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 117 लोग घायल हुए थे।