अबू सलेम को भारत लाए जाने के बाद पहली सजा, प्रदीप मर्डर केस में दोषी करार

नई दिल्ली:

मुंबई की विशेष टाडा अदालत आज मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम को दोषी करार दिया है। सलेम को पुतर्गाल से भारत लाए जाने के बाद उन्हें पहली सजा सुनाई गई है।

प्रदीप जैन की हत्या 1995 में जुहू में गोली मारकर कर दी गई थी। उस समय कुल सात आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें से दो को उम्रकैद और एक को दो साल की सजा हुई थी जबकि बाकी छूट गए थे।

आरोप है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के कहने पर जैन की हत्या की गई। अबू सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से भारत डिपोर्ट किया गया था। सलेम से पुछताछ के बाद एटीएस ने मामले में उसके ड्राइवर मेहंदी हसन और बिल्डर वीके जाम को भी गिरफ्तार किया।

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मामले में सलेम के खिलाफ टाडा और हत्या की साजिश के तहत मुकदमा चला है।

हत्या में अबू सलेम का हाथ?
- 1995 में जुहू में गोली मारकर हत्या
- अबू सलेम के कहने पर हुई हत्या  
- प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या
- सलेम का ड्राइवर भी आरोपी
- सलेम का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण
- सलेम को 11 नवंबर, 2005 को भारत लाया गया
- सलेम पर टाडा, हत्या की साज़िश का मुकदमा
 
कौन था प्रदीप जैन?
- मुंबई में बिल्डर
- 7 मार्च, 1995 को हत्या
- जुहू में घर के बाहर गोली मारी
- अंधेरी में ज़मीन को लेकर विवाद