यह ख़बर 21 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

क्वात्रोच्चि के बारे में फैसला 4 मार्च तक टला

खास बातें

  • अदालत ने बोफोर्स घोटाला मामले में क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की सीबीआई की अपील पर फैसला 4 मार्च तक के लिए टाल दिया।
New Delhi:

दिल्ली की एक अदालत ने दो दशक पुराने बोफोर्स घोटाला मामले में इतालवी व्यवसायी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की सीबीआई की अपील पर अपना फैसला 4 मार्च तक के लिए टाल दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने 70 वर्षीय क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की सीबीआई की अपील पर अपना आदेश 4 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि क्वात्रोच्चि मुकदमे का सामना करने के लिए आज तक भारत के किसी भी अदालत में पेश नहीं हुआ। दरअसल, सीबीआई ने अक्टूबर, 2009 में अदालत से क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने इसके लिए यह दलील दी थी कि उस पर जारी अभियोजन विभिन्न कारणों से अनुचित है। उसका प्रत्यर्पण कराने में सीबीआई का दो बार नाकाम होना इन कारणों में शामिल है। जांच एजेंसी 2003 में उसे मलेशिया से प्रत्यर्पित कराने में तथा 2007 में अर्जेंटीना से प्रत्यर्पित कराने में नाकाम रही है। बोफोर्स तोप करार में कथित तौर पर दलाली प्राप्ति को लेकर क्वात्रोच्चि के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।


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