यह ख़बर 08 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

बीकानेर में हत्या के मामले में 7 को उम्रकैद

खास बातें

  • बीकानेर में दो गुटों की आपसी रंजिश में एक की हत्या होने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बीकानेर:

राजस्थान के बीकानेर में दो गुटों की आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या होने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने सात व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत संख्या-एक के सत्र न्यायाधीश शशिकांत शर्मा ने शनिवार को अपने फैसले में नोखा के जेगला गांव के निवासी श्रवण राम बिश्नोई, मदनलाल बिश्नोई, मांगीलाल बिश्नोई, हेतराम बिश्नोई, गोपी राम बिश्नोई, हनुमान राम बिश्नोई व बनवारी लाल को इसी गांव के निवासी गोपीराम की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के अनुसार उरमूल सर्किल के पास डीआरडीए कार्यालय के सामने जेगला गांव के दो गुटों में हुए संघर्ष में गोपीराम की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हो गए थे। निचली अदालत से यह मामला पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में गया और फिर त्वरित अदालत में आया। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 22 व बचाव पक्ष ने चार गवाह पेश किए।


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