यह ख़बर 10 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

राजीव के हत्यारों की याचिका पर सुनवाई 19 अक्टूबर को

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में लंबित उस मामले को स्थानांतरित किए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में लंबित उस मामले को स्थानांतरित किए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तीन हत्यारों के खिलाफ मृत्युदंड के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। याचिका पर सुनवाई अब 19 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। उल्लेखनीय है कि राजीव के हत्यारों के मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने के लिए यह याचिका चेन्नई के वकील आईके वेंकट ने दायर की है। लेकिन तीनों हत्यारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने वेंकट की याचिका का विरोध किया। तमिलनाडु सरकार ने भी स्थानांतरण संबंधी याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में केंद्र तमिलनाडु सरकार और तीनों आरोपियों संथन, मुरुगन और पेरारिवलन के साथ साथ आईजी जेल और एसपी को पहले ही नोटिस जारी किया है। राजीव गांधी की हत्या के इन तीनों दोषियों को 9 सितंबर को फांसी होने वाली थी लेकिन उन्होंने दया याचिका पर सुनवाई में हुई देरी का हलावा देते हुए फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद 30 अगस्त को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर आठ हफ्तों के लिए रोक लगाते हुए केंद्र से जवाब मांगा।(इनपुट एजेंसियों से भी)


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