यह ख़बर 03 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

चारा घोटाला : लालू यादव को पांच साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माना

खास बातें

  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू ने सजा सुनने के बाद जज से कहा कि आपके बारे में अंदेशा सही निकला। बिना आधार के सजा दी गई। हम मुद्दई थे, हमें ही आरोपी बनाया गया।
रांची:

विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपये निकालने के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को पांच साल की कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चार साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीधे सीबीआई की विशेष अदालत के जज पर निशाना साधा। लालू ने बिना किसी आधार के मुझे सजा दी गई। हम इस केस में मुद्दई थे और हमें ही आरोपी बना दिया गया। आपको लेकर जो मेरी आशंका थी वह सही निकली।

वहीं आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने मामले में दोषी पाए गए जदयू के सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पूर्व नौकरशाह लोकलेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आरके राणा को पांच साल की कैद और तीस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनाई गई सजा में राजनीतिज्ञों और पूर्व नौकरशाहों को कैद की सजा के साथ ही जुर्माने के तौर पर भारी राशि अदा करने का भी आदेश दिया गया। राजनीतिज्ञों की बजाय नौकरशाहों पर ज्यादा जुर्माना लगाया गया।

गत 30 सितंबर को इस मामले में लालू यादव समेत 34 अभियुक्त दोषी करार दिए गए थे, जिसके बाद से ये सभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अदालत के इस फैसले से अब लालू प्रसाद संसद की सदस्यता गंवा बैठेंगे और वह अगले 11 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जहानाबाद से जदयू सांसद जगदीश शर्मा भी उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में संसद की सदस्यता खो देंगे। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी।

अदालत ने अजीत वर्मा को चार साल की सजा और 15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि बीएन शर्मा, गया प्रसाद त्रिपाठी, अर्जुन शर्मा और केएम प्रसाद प्रत्येक को पांच-पांच साल की कैद और डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र और 32 अन्य अभियुक्तों की सजा पर आज सुबह 11 बजे से बहस सुनी और लगभग पौने बारह बजे उन्होंने इन सभी अभियुक्तों की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और दोपहर ढाई बजे सजा सुनाई। झारखंड में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई गई। इस मामले में फैसला सुनाए जाने की तिथि 30 सितंबर को अदालत में हाजिर नहीं हुए तीन अभियुक्त आज भी अदालत में हाजिर नहीं हुए जिनके खिलाफ अदालत ने फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

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विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को इस मामले में कुल 45 लोगों को दोषी करार दिया था और तीन वर्ष की सजा पाने वाले राजनीतिक नेताओं विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत, पूर्व आईएएस अधिकारी के मुरुमुगम समेत आठ को अस्थाई जमानत देने के अलावा अन्य सभी को होतवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया था। बाद में तबीयत खराब होने के कारण मिश्र को जेल से रिम्स अस्पताल भेज दिया गया था।