खास बातें
- केन्द्र सरकार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने बुधवार को कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लोकसभा सदस्य के सुधाकरण ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या सरकार का विचार समस्या उत्पन्न करने वाले आवेदनों की बढ़ती संख्या और अधिनियम के छूट वाले खंडों में बदलाव के मद्देनजर अधिनियम की समीक्षा करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने सुधाकरण के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें केन्द्रीय निर्वाचन आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तर्ज पर केन्द्रीय सूचना आयोग का उन्नयन करके उसे संवैधानिक प्राधिकरण बनाकर अधिनियम की सुरक्षा करने की मांग की गयी हो।