मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा,कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी समेत छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए उनसे यह साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी तरह का कोई सिंडिकेट था या ये लोग जालना और परभणी ब्लास्ट में भी शामिल रहे हैं।

 

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वह इस मामले में आरोपियों की जमानत पर और मकोका पर फैसला करे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सातवें आरोपी राकेश धावड़े पर मकोका बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोज़ाना सुनवाई के लिए भी कहा है, साथ ही इन लोगों की जमानत पर एक महीने में फैसला लेने को भी कहा है।

कोर्ट ने पुरोहित को जमानत नहीं दी। कोर्ट में मौजूद उनकी पत्नी अपर्णा पुरोहित की आंखें भर आईं। उनका कहना था कि वह इस उम्मीद के साथ आई थीं कि आज जमानत मिल जाएगी। वहीं वकील लीला ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से थोड़ी राहत जरूर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि अभी तक ऐसा सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित होता हो कि ये कोई सिंडिकेट हैं। अब हम इस मामले में ट्रायल कोर्ट के पास जाएंगे।

कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने जमानत अर्जी के साथ-साथ अपने ऊपर मकोका लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई में मामले की तफ्तीश कर रही एनआईए और महाराष्ट्र सरकार ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साध्वी और कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपी उस क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जिसने मालेगाव में बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साध्वी प्रज्ञा मुख्य साजिशकर्ता है, जिसने एक्सप्लोसिव प्लांट कराने के लिए अपनी मोटर साइकिल मुहैया करायी थी।

वहीं कर्नल पुरोहित ने 60किलो आरडीएक्स खरीदकर दूसरे आरोपियों का मुहैया कराया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने प्रज्ञा और मालेगांव विस्फोट के दस अन्य आरोपियों पर से मकोका हटाने के स्पेशल कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया था। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित छह साल से अधिक वक्त से जेल में हैं।


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