यह ख़बर 22 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को जमानत या पैरोल देने से इनकार किया

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा करने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन में अपने आलीशान होटलों को बेचने की अनुमति दे दी, ताकि वह नियमित जमानत पाने के लिए दिए गए निर्देश के अनुसार सेबी को सौंपने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये जुटा सकें। सुब्रत राय तकरीबन पांच महीने से सलाखों के पीछे हैं।

शीर्ष अदालत ने हालांकि 65 वर्षीय राय को आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिन के समय पुलिस हिरासत में जेल से बाहर जाने की अनुमति देगी, ताकि वह अपनी संपत्ति का निपटारा करने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकें।

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने कहा, 'हम आपको सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न चार बजे तक पुलिस हिरासत में जेल के बाहर बातचीत करने की अनुमति देंगे।' पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था करना इस चरण में 'जल्दबाजी' होगी, क्योंकि फिलहाल इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

पीठ ने सहारा को न्यूयॉर्क में होटल ड्रीमटाउन और द प्लाजा तथा लंदन में ग्रॉसवेनर हाउस के साथ देश में नौ संपत्तियों को बेचने की भी अनुमति दे दी।

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पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाड़े को मामले में न्यायालय की सहायता के लिए वकील भी नियुक्त किया। इस मामले में समूह को शीर्ष अदालत में कार्यवाही को खत्म करने के लिए ऐसा समझा जाता है कि 37 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना है।