हिट एंड रन केस में सलमान के लिए सफाई पेश करने का मौका

मुंबई : अभिनेता सलमान खान को अदालत ने तीन हफ्ते की मोहलत देने से इंकार कर दिया। यानी सलमान को अब 27 मार्च को अदालत में हाजिर रहना ही होगा। सलमान की ये पेशी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत होगी।

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत के मुताबिक इस घारा के तहत आरोपी को अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। इसके तहत अदालत गवाही में आए तथ्यों के आधार पर आरोपी से सवाल पुछती है और आरोपी को उसका जवाब देना होता है जो उसके खिलाफ भी जा सकता है।

अभिनेता सलमान खान की तरफ से बुधवार को अदालत में दो अर्जी दी गई थी। जिसमें वो जांच अधिकारी कदम को वापस अदालत में तलब करना चाहते थे और जोधपुर में चिंकारा मामले में चल रही सुनवाई को आधार बनाकर तीन हफ्ते की मोहलत चाहते थे। लेकिन अभियोजन पक्ष के विरोध करने पर अदालत ने सलमान की दोनों अर्जी खारिज करते हुए 27 मार्च को ही अदालत में हाजिर रहने को कहा है।

सलमान खान पर आरोप है कि साल 2002 में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए उन्होंने बांद्रा में फूटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर गाड़ी चढ़ी दी थी। उस दुर्घटना में एक की मौत और चार जख्मी हुए थे। मुकदमे में अभी तक 27 गवाहों के बयान हो चुके हैं और उससे जुड़े सारे दस्तावेज और सबूत भी अदालत के समक्ष रखे जा चुके हैं। साथ ही अभियोजन पक्ष ने ये भी साफ कर दिया है कि अब उनके पास मामले में एक भी गवाह नहीं है।

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यानी सलमान खान हिट एंड रन मुकदमा सुनवाई के अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सलमान के बयान के बाद दोनों पक्षों की तरफ से आखिरी जिरह होगी और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जा सकता है।