सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को हवाई जहाज के जरिए एम्स लाने के दिए आदेश, नहीं दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को हवाई जहाज के जरिए एम्स लाने के दिए आदेश, नहीं दी जमानत

आसाराम (फाइल फोटो)

खास बातें

  • आसाराम ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मांगी थी जमानत
  • मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार
  • आसाराम पिछले तीन साल से जेल में बंद हैं
नई दिल्ली:

नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है. आसाराम ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत मांगी थी.

कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया है और आसाराम को हवाई जहाज के जरिए एम्स लाने के आदेश भी दिए हालांकि समय एम्स के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट को तय करने को कहा.

कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को बाध्य नहीं कर सकते. कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने इंकार कर दिया. आसाराम ने कहा कि वह बीमारी के कारण बोर्ड के सामने नहीं आ सकते.

गौरतलब है कि आसाराम पिछले तीन साल से जेल में बंद हैं और पहले भी मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी.


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