सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा, 23 हज़ार करोड़ रुपये कहां से आए? स्वर्ग से तो बरसे नहीं होंगे...

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा, 23 हज़ार करोड़ रुपये कहां से आए? स्वर्ग से तो बरसे नहीं होंगे...

सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो पैसे एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी से लिए गए हों
  • या फिर आपने कोई संपति बेची हो : सहारा से सुप्रीम कोर्ट
  • कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की.
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा है कि 23 हज़ार करोड़ रुपये कहां से आए? कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पैसे स्वर्ग से तो नहीं बरसे होंगे.. कहीं न कहीं से पैसे आप लाए होंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो पैसे एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी से लिए गए हो.. या फिर आपने किसी कंपनी से उधार लिए हों.. या फिर आपने कोई संपति बेची हो।

न्‍यायालय ने कहा, आप कह रहे हैं कि आपने सभी निवेशकों को 2 महीने के भीतर 23 हज़ार करोड़ लौटा दिए, हम बस जानना चाहते है ये पैसा कहां से आया? कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये बता दें कि आप पैसे कहां से लाए तो हम मामले को ख़त्म कर देंगे? यह कहते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनका पैरोल 16 सितंबर तक बढा दी थी. सहारा प्रमुख ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि वो 300 करोड़ रुपये और जमा करा देंगे और ये रुपये पांच हजार करोड़ की बैंक गारंटी के तौर पर लिए जा सकते हैं. इस तरह सहारा प्रमुख जमानत की शर्त के 5000 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं, जबकि इतनी ही बैंक गारंटी जमा करानी है.

गौरतलब है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को उनकी मां का अंतिम संस्‍कार करने के लिए 4 सप्‍ताह की पैरोल प्रदान की थी.


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