यह ख़बर 10 मई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने खलील चिश्ती को पाकिस्तान जाने की इजाजत दी

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर खलील चिश्ती को कराची जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि चिश्ती को नवंबर में सुनवाई के लिए भारत वापस आना होगा।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर खलील चिश्ती को कराची जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि चिश्ती को नवंबर में सुनवाई के लिए भारत वापस आना होगा। 7 मई को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह बताने के लिए आज तक का समय दिया था कि वह किन शर्तों पर डॉक्टर चिश्ती को पाकिस्तान जाने देना चाहती है।

एक कत्ल से जुड़े केस में 20 साल से अजमेर की जेल में बंद पाकिस्तानी डॉक्टर चिश्ती को मानवीय आधार पर पांच लाख के मुचलके पर जमानत दे दी गई। जमानत पर रिहा होने के बाद से ही डॉक्टर चिश्ती ने पाकिस्तान के कराची जाने की इच्छा जताई थी और इसके लिए उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से आवेदन भी किया था।

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