यह ख़बर 18 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने बालाकृष्णन पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

खास बातें

  • पूर्व चीफ जस्टिस बालाकृष्णन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर गृह मंत्रालय द्वारा की गई जांच पर स्थिति रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है।
New Delhi:

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महान्यायवादी जी वाहनवती से कहा कि वह देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की कथित शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई जांच पर स्थिति रिपोर्ट जमा कराएं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने बालाकृष्णन के खिलाफ शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए महान्यायवादी को 14 दिनों का समय दिया। बालाकृष्णन मौजूदा समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अदालत ने वाहनवती को बताया कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के यहां एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। पाटिल ने उस शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दी थी। पीठ ने वाहनवती से कहा कि अदालत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति जानना चाहती है। उल्लेखनीय है कि एम फुरकान नामक एक व्यक्ति ने 4 मई, 2010 को राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति बालाकृष्णन बहुत भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन्हें एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। फुरकान ने इस आधार पर बालाकृष्णन के खिलाफ जांच कराए जाने की भी मांग की थी कि उन्होंने भारी पूंजी जमा कर रखी है और उनके बेटे ने पिछले एक वर्ष के दौरान नौ बार दुबई की यात्रा की थी।


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