यह ख़बर 20 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सत्र बढ़ा, लोकपाल समेत तीन बिल पास होंगे

खास बातें

  • लोकपाल, ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी और व्हिसल ब्लोअर बिलों को 27-29 दिसंबर के बढ़े हुए सत्र के दौरान चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।
New Delhi:

सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में कई बदलाव किए हैं। अब लोकपाल के पास जांच शाखा नहीं होगी, जैसा कि दूसरे ड्राफ्ट में प्रस्ताव रखा गया था। इसकी जगह एक इन्क्वायरी विंग होगी, साथ ही लोकपाल को किसी भी मामले में खुद पहल करके सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस मिलकर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की जगह लोकपाल का प्रस्ताव था। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन और प्रॉसिक्यूशन विंग अलग नहीं होंगे। लोकपाल बिल सहित तीन बिलों को पारित कराने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र को तीन दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। इन बिलों में ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी बिल तथा व्हिसल ब्लोअर बिल शामिल हैं। 22 तारीख को लोकसभा में लोकपाल बिल पेश किया जाएगा तथा 27 से 29 दिसंबर तक इस पर चर्चा होगी। व्हिसल ब्लोअर और लोकपाल बिल पर संयुक्त चर्चा कराई जाएगी, जबकि ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी बिल पर चर्चा अलग से होगी।


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