घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ भारती को राहत नहीं, SC का दखल से इंकार

घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ भारती को राहत नहीं, SC का दखल से इंकार

सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के बीच मध्यस्थता करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जमानत देने या मामले में फिलहाल दखल देने से साफ इंकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत देने का अधिकार हमारे पास है लेकिन हम दे देंगे, इस भरोसे में न रहें।

5 अक्टूबर को लिपिका मित्रा को होना है पेश...
कोर्ट ने कहा कि इस वक्त मामले में दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट पति पत्नी के बीच मध्यक्षता की कोशिश कर सकता है। सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा को नोटिस देकर 5 अक्टूबर यानी सोमवार को सुबह 10.30 बजे तलब किया गया है।

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कोर्ट ने पूछा, समझौता हो सकता है क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या दोनों के बीच समझौता हो सकता है? इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी में मध्यस्थता की कोशिश संभव है। कोर्ट ने पूछा, 'क्या दोनों के बीच समझौता हो सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सेरेंडर किया और उसी वक्त आपकी अग्रिम जमानत की याचिका प्रभावहीन हो गई। हमने आज मामले की सुनवाई रखी क्योंकि सोमनाथ ने पति -पत्नी के बीच समझौते की कोशिश की बात की थी।

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सोमनाथ के वकील की ओर से कहा गया कि...
सोमनाथ की ओर से कहा गया कि पुलिस ने रात भर लॉकअप के लिए थाने बदले, परेशान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया, वकीलों को मिलने नहीं दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बावजूद पांच दिन का रिमांड मांग लिया।