यह ख़बर 09 जनवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

खास बातें

  • 1993 के टेलीकॉम घोटाले में निचली अदालत से तीन साल की सजा झेल रहे सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है।
दिल्ली:

1993 के टेलीकॉम घोटाले में निचली अदालत से तीन साल की सजा झेल रहे सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 16 जनवरी तक के लिए यह जमानत दी गई है।

उनके साथ रुनू घोष और रामाराव को भी जमानत मिल गई है। नियमित जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

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