यह ख़बर 10 सितंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से बार लाइसेंसों को फिलहाल रद्द न करने को कहा

कोवलम में एक बार में बीयर पीता एक पर्यटक (एएफपी)

नई दिल्ली:

केरल के बार मालिकों को फौरी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से कहा कि वह पांच सितारा होटलों से नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को गुरुवार तक लागू न करे।

कोर्ट इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले पर अपने आदेश को लागू नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि न्यायालय इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।

केरल सरकार ने हाल ही में पांच सितारा होटलों से नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था, जो 11 सितंबर से लागू होने वाला था।


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