सुप्रीम कोर्ट ने चिकनगुनिया और डेंगू मामले को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने चिकनगुनिया और डेंगू मामले को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले में को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार कैसे कह सकती है कि अफसर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं. ये बेहद गंभीर आरोप हैं. आपको इन अधिकारियों के नाम बताने होंगे. इस मामले में सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी.
 
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता. सोमवार तक इन अफसरों के नाम बताएं और ये नाम सीलबंद लिफाफे में न हों. आपने खुली अदालत में आरोप लगाया है तो नाम भी खुली अदालत में बोलें.

दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे. सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास हैं और अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं. उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. वहीं केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से चिकनगुनिया को रोकने में नाकाम रहती है तो फिर ये काम केंद्र सरकार करेगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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