यह ख़बर 16 जुलाई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

सिख विरोधी दंगे : सज्जन कुमार की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

खास बातें

  • न्यायाधीश सुरेश कैत ने दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोपी कुमार की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया।
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले में कुमार पर यहां सुल्तानपुरी इलाके में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए जाने का आदेश दिया गया था।

न्यायाधीश सुरेश कैत ने दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोपी कुमार की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया।

कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जुलाई 2010 में पांच आरोपियों सहित उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हुई हत्या के बाद छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए गए थे।

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न्यायाधीश कैत ने शिकायतकर्ता शीला कौर की सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों पर अपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किए जाने की अपील भी खारिज कर दी।