यह ख़बर 08 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

2जी घोटाले में चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ीं

खास बातें

  • अदालत ने 2जी मामले में चिदंबरम के खिलाफ जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत के मामले में उन्हें गवाह बनने की अनुमति दी है।
New Delhi:

2जी घोटाले को लेकर वित्त मंत्रालय और सीबीआई के दो अफसरों से पूछताछ की इजाजत पर सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने सशर्त मंजूर कर ली है। स्वामी ने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर एचसी अवस्थी और वित्त मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी सिंधुश्री खुल्लर से पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अब स्वामी को 17 दिसंबर को पेश होने को कहा है, जहां स्वामी इन अफसरों से पूछताछ की वजह बताएंगे। स्वामी का दावा है कि अगर अदालत को उनकी बात ठीक लगी, तो सीधे चिदंबरम के खिलाफ मामला बनने का रास्ता खुल जाएगा। जाहिर है कि इससे चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर, बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा है कि पी चिदंबरम को तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर कहा था कि 2 जी स्पेक्ट्रम बंटवारे के समय तब वित्त मंत्री रहे चिदंबरम भी टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा के बराबर ही दोषी हैं। इसके अलावा स्वामी ने सीबीआई के एक ज्वाइंट डायरेक्टर और वित्त मंत्रालय के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी से भी पूछताछ की मांग की थी। स्वामी का कहना है कि ये दोनों अधिकारी चिदंबरम की भूमिका को लेकर अहम जानकारियां दे सकते हैं।जिन दो अफसरों से सुब्रह्मण्यम स्वामी पूछताछ की मांग कर रहे हैं, उनमें से एक सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर एचसी अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी कि 2जी मामले में कायदे तो टूटे हैं, लेकिन चिदंबरम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। जबकि वित्त मंत्रालय में तब ज्वाइंट सेक्रेटरी रहीं सिंधुश्री खुल्लर, ए राजा और पी चिदंबरम के बीच होने वाली बैठकों में मौजूद रहा करती थीं। स्वामी का कहना है कि इन दो अफसरों से पूछताछ से इस पूरे मामले में चिदंबरम की सही भूमिका सामने आएगी। कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम सीबीआई की बैठक होने जा रही है।


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