यह ख़बर 09 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

अदालत के आदेश को चुनौती देंगे तलवार दंपति

खास बातें

  • तलवार दंपति के वकील ने कहा कि आरुषि मामले में अदालत का आरोपी के तौर पर उन्हें समन करने के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।
गाजियाबाद:

तलवार दंपति के पूरी तरह निर्दोष होने का दावा करते हुए उनके वकील ने कहा कि आरुषि की हत्या के मामले में अदालत का आरोपी के तौर पर उन्हें समन करने के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बड़ा झटका मानते हुए उनकी वकील रेबेका जॉन ने कहा कि सीबीआई ने पहले राजेश तलवार को क्लीन चिट दी और उसके बाद उससे पलट गई। सीबीआई ने इस मामले को बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, पहली और दूसरी दफा जो कुछ भी हुआ वह बड़ी लीपापोती है। जॉन ने कहा, राजेश और नूपुर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वे बिल्कुल बेगुनाह हैं। हम साफ तौर पर साबित करेंगे कि किसी और ने आरुषि की हत्या की है। अत्याचार किए जाने के सिवाय और कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन न्यायिक आदेश है। मैं आदेश को मानती हूं। जो कुछ भी उपाय हमारे पास उपलब्ध होगा, हम उपरी अदालत में इस आदेश को चुनौती देंगे। यह चुनौती देने योग्य आदेश है और हम इसे चुनौती देंगे। किस अदालत का दरवाजा खटखटाना है, इस पर हम दो दिनों में फैसला करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या तलवार दंपति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो इस संबंध में जॉन ने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। अदालत ने सिर्फ दंत चिकित्सक को बुलाया है। उन्होंने कहा, कोई गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी की आशंका नहीं है। जॉन ने कहा कि ऊपरी अदालतें मामले को बंद करने के खिलाफ राजेश तलवार की याचिका को पुनर्जीवित कर सकती हैं। इसे यहां की सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया था। उन्होंने मीडिया से कहा, वह क्यों सीबीआई से सवाल नहीं पूछ रही है। यह परिवार के लिए दुखद क्षण है और मीडिया को मुद्दे को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। तलवार की रिश्तेदार वंदना तलवार ने कहा, परिवार के तौर पर हम बुरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने (राजेश और नूपुर) ने अपनी बच्ची को खो दिया है। क्यों आप (सीबीआई और मीडिया) परिवार को बदनाम कर रहे हैं।


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