तंजानियाई छात्रा के कपड़े उतारकर परेड कराने की बात में सच्‍चाई नहीं : कर्नाटक के गृह मंत्री

तंजानियाई छात्रा के कपड़े उतारकर परेड कराने की बात में सच्‍चाई नहीं : कर्नाटक के गृह मंत्री

बेंगलुरु:

कर्नाटक के बेंगलुरू शहर में तंजानियाई छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद राज्‍य के गृह मंत्री जी. परमेश्‍वर ने कहा है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्‍होंने जोर देकर कहा कि छात्रा के कपड़े उतारकर परेड कराए जाने की बात में सच्‍चाई नहीं है। उन्‍होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की ओर से ढिलाई  बरते जाने की भी जांच की जाएगी। मामला अपराध शाखा को सौंपा गया है।

गौरतलब है कि पुलिस ने मामले में क्रिमिनल केस दर्ज़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, यह घटना रविवार की है जब कुछ लोग एक विदेशी छात्र की कार के नीचे आने से एक महिला की मौत को लेकर नाराज़ थे। उन्होंने पहले कार चला रहे एक दूसरे विदेशी छात्र की पिटाई की और उसकी कार को आग लगा दी। इस दौरान उन्होंने वहां से गुजरने वाली तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी की और उसके कपड़े फाड़ दिए।

छात्रा जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाई। इस मामले में तंजानिया की एंबेसी ने भारत सरकार से कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इस शर्मनाक घटना पर आहत होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक सरकार से इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है।

 


बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एनएस मेघारिख ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने भीड़ से ड्राइवर को बचाया और एक्सीडेंट के लिए गिरफ्तार किया। इस बीच भीड़ ने कार में आग लगा दी थी। वहीं, तंजानिया के पांच लोग भी वहां आ गए। भीड़ ने उन्हें घेर लिया।

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एक तंजानिया की लड़की को कथित रूप से कपड़े फाड़कर घुमाने के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने मीडिया में ऐसी खबरों के आने के बाद उसका बयान लिया है और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। घटना के बाद वे वहां से भाग गए और डर की वजह से पुलिस के पास भी नहीं गए।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद वह लड़की पुलिस के पास नहीं आई। कमिश्नर के अनुसार यह रोडरेज का मामला है जिसमें भीड़ ने गलत लोगों को निशाना बनाया। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है।

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इस मामले में तंजानिया की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 324, 506, 509 के साथ-साथ 354 यानी महिलाओं के साथ शारीरिक तौर पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया है।